अरविंद त्रिपाठी॥ कल्याण
जिन इलाकों में चुनाव होने हैं , वहां नए राशन कार्ड के वितरण पर सरकार ने रोक लगा दी है। इस बारे में नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं।
16 जनवरी को जारी इस आदेश में चुनावों के दौरान मतदाताओं के पहचान और पते की तस्दीक के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल न होने देने के लिए चुनाव आचार संहिता के दौरान नए राशन कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि नए राशन कार्डों के आवेदन स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई हैं। सरकारी आदेश में राशन कार्यालयों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएं। यह आदेश सभी राशन विभागों , विभागीय आयुक्तों , जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है।
बता दें कि हाल ही में उल्हासनगर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के नाम एक बोगस राशन कार्ड लावारिस पड़ा मिला था। इस खबर को एनबीटी ने प्रमुखता से छापा था। इस खबर के छपने के बाद कई स्तरों से यह सवाल उठने लगा था कि अगर सोनिया गांधी के नाम पर फर्जी राशन कार्ड बन सकता है , तो किसी का भी फर्जी राशन कार्ड बनाकर चुनाव में बोगस मतदान के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
इस आदेश में यह भी लिखा है कि राशन कार्ड केवल सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए ही वैध दस्तावेज है। इसके अलावा अन्य किसी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह सूचना राशन कार्डों पर भी छापी गई है। इसके बावजूद कई सरकारी महकमे पते की तस्दीक और पहचान पत्र के रूप में इसे मान्यता देते हैं , जो गलत है।